शनिवार, 6 मार्च 2010
पेट्रोल पम्प - नमूने के टेस्ट की पूर्व सूचना आवश्यक है
उच्चतम न्यायालय ने हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन बनाम सुपर हाई वे सर्विसेस के मामले में दिनांक १९/०२/२०१० को यह निर्णय दिया है कि पेट्रोल पम्प के निरीक्षण में लिए गए नमूने के लेबोरटरी जाँच की तिथि व स्थान की पूर्व सूचना डीलर को दिया जाना आवश्यक है ताकि वह या उसका प्रतिनिधि जाँच के समय मौजूद रह सके। यदि पूर्व सूचना नहीं दी गयी है तो डीजल में मिलावट होने के आधार पर डीलरशिप निरस्त किया जाना अवैध है। निर्णय के संगत उद्धरण के यहाँ क्लिक करें (इसी लेखक के अन्य ब्लॉग "लीगल आर्टिकल्स" में लेख संख्या १११ ) ।
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